मेरठ सांप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा
मेरठ के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई। आरोप था कि अमित की हत्या करने के बाद मामले को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई थी। शव परीक्षण की रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया।
दि राइजिंग न्यूज | मेरठ | 16 अक्टूबर 2026
मेरठ के चर्चित सांप हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले ने पूरे देश में लोगों का ध्यान खींचा था, क्योंकि आरोप था कि हत्या को सामान्य मौत दिखाने के लिए सांप के काटने की साजिश रची गई थी। मामले में अदालत के फैसले को इस बहुचर्चित आपराधिक प्रकरण की महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।इस मामले में रविता और अमरदीप पर आरोप था कि उन्होंने मिलकर हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम देने के लिए सांप का इस्तेमाल किया। पुलिस की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की भूमिका साबित करने के लिए अपना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई की।मेरठ का यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें हत्या के लिए सांप के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। इस तरह की कथित साजिश ने जांचकर्ताओं के सामने कई सवाल खड़े किए। मामले की जांच में घटनाक्रम, आरोपियों की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल महत्वपूर्ण रही।
हत्या को सांप के काटने का रूप देने की साजिश
पुलिस की जांच के अनुसार, अमित कश्यप की मौत को सांप के काटने से हुई दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी। उनका शव घर में बिस्तर पर मिला था और उसके पास सांप भी पाया गया था। शुरुआत में मामला सर्पदंश से हुई मौत जैसा लग रहा था, लेकिन शव परीक्षण की रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और हत्या की आशंका पर आगे की कार्रवाई की।
पत्नी रविता और अमरदीप को अदालत ने दोषी माना
अदालत ने 7 अक्टूबर 2026 को रविता और अमरदीप को अमित कश्यप की हत्या तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया था। इसके बाद दोनों की सजा पर सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई। सुनवाई के दौरान दोनों को वीडियो के माध्यम से अदालत में पेश किया गया और अभियोजन पक्ष ने गंभीर सजा देने की मांग की। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की भूमिका फैसले के लिए महत्वपूर्ण रही।
अभियोजन पक्ष ने की कड़ी सजा की मांग
अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने मामले की गंभीरता और हत्या की कथित साजिश से जुड़े तथ्यों को रखा। पक्ष की ओर से दलील दी गई कि हत्या को प्राकृतिक मौत दिखाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया गया था। जांच के दौरान सांप उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की गवाही भी अहम मानी गई। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाया।
मृतक के परिवार को फैसले से न्याय की उम्मीद
अमित कश्यप की हत्या के बाद उनके परिवार ने आरोपियों के लिए कठोर सजा की मांग की थी। फैसले के दिन मृतक के परिजन भी अदालत पहुंचे थे और उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों को उनके अपराध के अनुरूप सजा मिलेगी। इस प्रकरण ने परिवार को गहरा दुख पहुंचाया और इलाके में भी इसकी व्यापक चर्चा हुई। अदालत के फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
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