महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले देवर-ननद को उम्रकैद:खाना बनाते समय दिया था वारदात को अंजाम, कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Oct 09, 2026 - 22:23
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महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले देवर-ननद को उम्रकैद:खाना बनाते समय दिया था वारदात को अंजाम, कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के डाहिनी गांव में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने उसके देवर और ननद को दोषी करार दिया है। एएसजे/एफटीसी-01 के पीठासीन अधिकारी देवदत्त ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, डाहिनी गांव निवासी नीतेश पुत्र राजपति और सिरसागंज थाना क्षेत्र के नंदपुर निवासी रामवती उर्फ प्रीति के खिलाफ शिकोहाबाद थाने में मुकदमा अपराध संख्या 604/2021 दर्ज किया गया था। आरोप था कि दोनों ने खाना बनाते समय अपनी भाभी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में महिला की मौत हो गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद अनिवेश कुमार सिंह ने की थी। प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया फैसला पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की विवेचना और मॉनिटरिंग सेल के जरिए निगरानी की गई। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद 10 अक्टूबर 2026 को अदालत ने नीतेश और रामवती उर्फ प्रीति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मनोज कुमार शर्मा ने पैरवी की। दोषियों को सजा दिलाने में विवेचक अनिवेश कुमार सिंह और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की विशेष भूमिका रही।

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