मुस्लिम महिला बोलीं- मंदिर के नाम कर दूंगी मकान:संभल में दूसरे पक्ष ने कहा- वक्फ की जमीन, मामला कोर्ट में विचाराधीन

Oct 07, 2026 - 11:15
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मुस्लिम महिला बोलीं- मंदिर के नाम कर दूंगी मकान:संभल में दूसरे पक्ष ने कहा- वक्फ की जमीन, मामला कोर्ट में विचाराधीन
संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र की सरायतरीन के नज़रखेल निवासी मुस्लिम महिला लुबना खान के उस ऐलान के बाद मामला और चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उनका मकान पक्के बाग वाले मंदिर के नाम कर दिया जाए। अब बुधवार को इस मामले में दूसरे पक्ष ने सामने आकर लुबना के आरोपों को खारिज किया है। मोहसिन और मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना है कि जिस संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, वह वक्फ संपत्ति है और इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मोहसिन ने लुबना के आरोपों को दबाव बनाने की कोशिश बताया। उनका दावा है कि संपत्ति पर अधिकार को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है और इसी विवाद के बीच लुबना की ओर से उन्हें धमकी देने और मकान से निकालने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेजों को भी गलत बताते हुए कहा कि इस संबंध में उनके पास कागजात मौजूद हैं। मोहसिन के मुताबिक, उनके पिता उक्त संपत्ति के मुतवल्ली थे और उनके बाद वह जिम्मेदारी परिवार की अगली पीढ़ी को मिलने की बात कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि संपत्ति वक्फ की होने के कारण इसके संबंध में दूसरे पक्ष की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की वैधता भी न्यायालय में चुनौती का विषय है। संपत्ति को लेकर न्यायालय में मामला वहीं मोहम्मद सलाहुद्दीन ने भी लुबना के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संपत्ति वक्फ की है और उनके पिता इसके मुतवल्ली थे। उनके अनुसार, पिता के बाद वह मुतवल्ली हैं। सलाहुद्दीन ने कहा कि संपत्ति को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा लुबना के उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा था कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उनका मकान पक्के बाग वाले मंदिर के नाम कर दिया जाए। मुस्लिम महिला की ओर से मंदिर के नाम संपत्ति करने की बात सामने आने के बाद यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, दूसरे पक्ष ने मंदिर के नाम संपत्ति किए जाने के ऐलान को लेकर अलग से कोई दावा करने के बजाय संपत्ति को वक्फ की बताते हुए अपने अधिकार का पक्ष रखा है। ऐसे में अब विवाद का केंद्र केवल आरोप-प्रत्यारोप ही नहीं, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व और उससे जुड़े दस्तावेज भी बन गए हैं। मकान खाली कराने के आरोपों को गलत बताया मोहसिन और सलाहुद्दीन ने अपने ऊपर लगाए गए धमकी और मकान खाली कराने के आरोपों को गलत बताया है। दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। संपत्ति वास्तव में किसके अधिकार में है और संबंधित दस्तावेजों की कानूनी स्थिति क्या है, यह न्यायालय की कार्यवाही और पुलिस-प्रशासन की आधिकारिक जांच से स्पष्ट होगा।

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