नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल जेल:जौनपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना लगाया, दूसरे अपराध में 7 साल की अतिरिक्त सजा
जौनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को नियाज शेख को दोषी ठहराते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 333 के तहत सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सुनाया। मामला सुरेरी थाने में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने पैरवी की।
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