नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल:एटा कोर्ट ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 80 हजार का जुर्माना भी लगाया
एटा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला रिजोर थाना क्षेत्र का है। 9 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। थाना रिजोर में धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान निर्मल सिंह पुत्र उदय प्रकाश, निवासी सुरेला, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद के खिलाफ सबूत जुटाए। 14 जून 2024 को आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मामले की निगरानी की गई। एटा स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय की जज सारिका गोयल ने 12 अक्टूबर 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। मामले पर शासकीय अधिवक्त प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी निर्मल सिंह जो कि फिरोजाबाद जनपद का रहने वाला है उसके विरोध रिजोर कोतवाली में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा जांच अधिकारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया न्यायालय ने गवाहों सबूतों एक आधार पर अपना निर्णय सुनाया है।और 20 वर्ष की सजा सुनाई है और अर्थ दंड लगाया है
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