नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 25 साल कैद:40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, महाराष्ट्र ले गया था आरोपी
बलिया में शनिवार को नाबालिग से रेप मामले में अदालत ने विशाल उर्फ गोविंद यादव को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नंबर 08 ने यह फैसला सुनाया। बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले गया था आरोपी घटना 20 अगस्त 2025 की है। पीड़िता की मां बैंक गई थी। इसी दौरान विशाल ने उनकी 15 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने का आरोप है। वहां उसने नाबालिग से शादी की और शारीरिक संबंध बनाए। भीमपुरा थाने में दर्ज हुआ था केस इस मामले में भीमपुरा थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले में पैरवी की। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई।
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