नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास दोषी को 5 साल सजा:मऊ में पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना
मऊ में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एएसजे/पॉक्सो कोर्ट, मऊ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के मुताबिक, कोपागंज थाना क्षेत्र के खुन्शेदपुर गांव निवासी रुखानी उर्फ उपेंद्र राजभर पुत्र लालचंद्र राजभर ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। मामले में वर्ष 2020 में कोपागंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 61/2020 दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 और 452 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत कार्रवाई की गई थी। प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की साक्ष्यपरक विवेचना की गई। साथ ही न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। गंभीर मामलों में सजा दिलाना अभियान का उद्देश्य पुलिस विभाग के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी न्यायिक पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है। इस अभियान के तहत लंबित आपराधिक मामलों में साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है।
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