नाबालिग से रेप के दोषी को सजा:बलिया कोर्ट ने 40 हजार जुर्माना लगाया, बहला-फुसलाकर मुंबई ले गया था
बलिया कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में एक दोषी बाल अपचारी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर मुंबई ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। यह मामला 11 जुलाई 2023 को फेफना थाने में दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 ने सबूतों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर यह फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट की धारा-6 में 25 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा। इसके अलावा, धारा-363 में 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये, जबकि धारा-366 में 7 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।
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