नोएडा में 10 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू:बिना अनुमति के 5 लोग नहीं जुटेंगे, 20 अक्टूबर तक रहेगी लागू

Oct 10, 2026 - 09:07
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नोएडा में 10 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू:बिना अनुमति के 5 लोग नहीं जुटेंगे, 20 अक्टूबर तक रहेगी लागू
नवरात्रि, महानवमी और दशहरा के त्योहारों के साथ विभिन्न परीक्षाओं और किसान संगठनों के धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने 10 से 20 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत बिना अनुमति पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। आदेश के अनुसार, किसान संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों की ओर से अलग-अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना पांच या इससे अधिक लोग सार्वजनिक स्थान पर समूह नहीं बना सकेंगे। सार्वजनिक रास्तों और टोल पर जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, शासन की ओर से मंजूर कार्यक्रमों में जरूरत के अनुसार छूट दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को भड़काऊ भाषण देने या नारे लगाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रोन से शूटिंग पर प्रतिबंध सरकारी कार्यालयों के ऊपर और उनके आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अन्य स्थानों पर भी पुलिस की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैरियर, सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से छेड़छाड़ करने पर भी रोक रहेगी। रात 10 बजे से लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे आदेश के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा भी तय की गई है। धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के तहत ही किया जा सकेगा।

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