पॉक्सो एक्ट में किशोर अपचारी समेत 5 को सजा:एक को 12 साल जेल, 40 हजार जुर्माना; 4 अन्य को भी 12-12 साल कैद, 30-30 हजार का अर्थदंड
बलिया में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सजा सुनाई है। एक किशोर अपचारी को 12 साल सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना लगा, जबकि चार अन्य को 12-12 साल जेल और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत, एसपी डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की पैरवी से आया है। गड़वार थाने में 2018 में दर्ज एक मामले में किशोर अपचारी के साथ रणजीत, कृष्ण कुमार, शंकर और रविशंकर राम को दोषी पाया गया। ये सभी मटमैन, गड़वार, बलिया के रहने वाले हैं। घटना 8 जुलाई 2018 की है। किशोर अपचारी ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया था, जिसमें अन्य आरोपियों ने मदद की। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय।
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