फर्रुखाबाद में युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास:शादी से लौट रहे प्रमोद की गोली मारकर की थी हत्या, 54 हजार का जुर्माना भी लगा
फर्रुखाबाद में युवक प्रमोद कुमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सत्र न्यायालय ने पिंकी उर्फ राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 54 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह वारदात 11 मार्च 2019 की शाम कंपिल थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में हुई थी। प्रमोद गांव में शादी की दावत खाने के बाद वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे रोककर गोली मार दी गई थी। मामले के अनुसार, 11 मार्च 2019 की शाम प्रमोद कुमार गांव के रामकृष्ण की बहन की शादी में दावत खाने गया था। वहां से लौटते समय पिंकी उर्फ राजेश ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप के मुताबिक, इसके बाद उसने तमंचे से प्रमोद पर गोली चला दी। गोली प्रमोद के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। भाई की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस प्रमोद की हत्या के बाद उसके भाई बेचेलाल ने पुलिस को शिकायत दी थी। उनकी शिकायत के आधार पर पिंकी उर्फ राजेश समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की भूमिका और वारदात से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया। पुलिस ने गिरफ्तार कर तमंचा किया था बरामद जांच के दौरान पुलिस ने पिंकी उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया था और उसके पास से तमंचा जब्त किया था। विवेचना के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पिंकी उर्फ राजेश को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 54 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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