पीलीभीत में गैंगस्टरों को सजा:कोर्ट ने 3-3 साल की कैद और 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
पीलीभीत जिला न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जसौली दिवाली के दो सगे भाइयों, राम सिंह और ओम सिंह को दोषी ठहराया है। स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) अनु सक्सेना ने दोनों को तीन-तीन साल की कैद और प्रत्येक पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 दिसंबर 2009 को बीसलपुर थाने के दरोगा राजवीर सिंह को सूचना मिली थी कि राम सिंह और ओम सिंह एक संगठित गिरोह चलाते हैं। यह गिरोह मोटरसाइकिल चोरी कर अवैध रूप से पैसे कमाता था। इनके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे, जिससे जनता में डर था। इस गिरोह का गैंग चार्ट 3 दिसंबर 2009 को जिला मजिस्ट्रेट ने मंजूर किया था। एक अन्य मामले में, जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने दहेज हत्या के आरोपी पति वीरेंद्र कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वादी चंद्रपाल ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी प्रीति की शादी वीरेंद्र से हुई थी। दहेज के लिए ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। दहेज न मिलने पर 13 जून 2026 की रात वीरेंद्र और उसके परिवार ने प्रीति का गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
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