प्रबल हत्याकांड के 7 दोषियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत:आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील पर हुई सुनवाई, सभी दोषी सेंट्रल जेल बरेली में बंद हैं
बिजनौर के प्रबल हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और विनय कुमार तिवारी की खंडपीठ ने याचिकाएं मंजूर कीं। सभी दोषी सेंट्रल जेल बरेली में बंद हैं। कोर्ट नंबर 43 में संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अनुज गुप्ता, राहुल गुप्ता, निखिल अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल और आशीष अग्रवाल की जमानत याचिकाएं स्वीकार हुईं। इन्होंने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की थी। बचाव पक्ष ने कहा कि ज्यादातर गवाह बयान से पलट गए थे। अभियोजन पक्ष ने प्रबल की बहन प्राची की गवाही को अहम सबूत बताया। प्रबल अग्रवाल की हत्या 19 दिसंबर 2012 को शहनाई बैंक्वेट हॉल में अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान पीट-पीटकर की गई। उनका शव हस्तिनापुर की नदी से मिला। करीब 14 साल पुराने इस मामले में द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 को छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी जेल से रिहाई शुरू होगी।
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