पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद:अमरोहा में 4 साल पहले गला घोंटकर की थी हत्या, 50-50 हजार का जुर्माना

Oct 05, 2026 - 09:28
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पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद:अमरोहा में 4 साल पहले गला घोंटकर की थी हत्या, 50-50 हजार का जुर्माना
अमरोहा के मंडी धनौरा में चार साल पहले पति ओमकार की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी नीतू और उसके प्रेमी आरिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। यह मामला मंडी धनौरा के मोहल्ला सुभाष नगर का है। नीतू का आरिफ से प्रेम प्रसंग था, जिसका पति ओमकार विरोध करता था। इसी वजह से 21 अक्टूबर 2022 की रात दोनों ने तार से ओमकार का गला घोंट दिया। चीख सुनकर ओमकार की मां शकुंतला पहुंची तो आरिफ भाग गया। आसपास के लोगों ने ओमकार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शकुंतला की शिकायत पर FIR दर्ज हुई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर नौ लोगों के बयान दर्ज किए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी माना और शनिवार को सजा सुनाई।

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