पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद:मुरादाबाद में 2019 में गला घोंटकर की थी महिला की हत्या,पुलिस पैरवी से मिली सजा
पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है। दहेज हत्या के मामले में यह सजा मुरादाबाद की एफटीसी कोर्ट नंबर- 01 की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह ने अदालत ने सुनाई है।
घटना 25 जून 2019 को कटघर थाना क्षेत्र में ताजपुर माफी में हुई थी। कटघर में ही पीरजादा रोड हयात नगर निवासी मोहम्मद हनीफ ने 25 जून 2019 को कटघर थाने में अपने दामाद इमरान के खिलाफ बेटी की हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
हनीफ ने रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी छोटी बेटी साजिदा की शादी 2014 में छजलैट के गांव सीलपुर निवासी इमरान के साथ की थी। लेकिन इमरान आए दिन दहेज के लिए साजिदा को परेशान करता रहता था।
बाद में वह अपना गांव छोड़कर कटघर के ताजपुर में रहने लगा था। घटना वाले दिन यानी 25 जून 2019 को सुबह उसने साजिदा की हत्या कर दी थी। हनीफ की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि साजिदा की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस ने मामले में इमरान को जेल भेजा था। अब अदालत ने उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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