पुलिस जीप की टक्कर से गल्ला व्यापारी की मौत:5 साल बाद भी नहीं मिला 7.37 लाख मुआवजा, अब DM लखनऊ को वसूली का आदेश
औरैया में पुलिस जीप की टक्कर से एक गल्ला व्यापारी की मौत के मामले में शुक्रवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पुलिस विभाग से मुआवजा वसूलने का आदेश दिया है। मृतक की पत्नी को 7,37,400 रुपये और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का फैसला सुनाया गया था। पांच साल बाद भी भुगतान न होने पर अब जिलाधिकारी लखनऊ को रिकवरी के लिए आदेश भेजा गया है। यह घटना 27 अप्रैल 2021 की है। बरौली मल्हौसी निवासी कैलाश चंद्र निषाद बेला से साइकिल से घर लौट रहे थे। मल्हौसी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पुलिस जीप ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कैलाश चंद्र की 2 मई 2021 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रकम वसूलकर जमा कराने के निर्देश मृतक की पत्नी कृष्णावती ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय लखनऊ के खिलाफ दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। कई बार समन के बावजूद वाहन मालिक और चालक ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने एकतरफा फैसला सुनाया था। मुआवजे का भुगतान न होने पर कृष्णावती के वकील शिवम शर्मा ने वसूली के लिए आवेदन दिया। अधिकरण ने जिलाधिकारी लखनऊ को पुलिस विभाग से यह रकम वसूलकर जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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