पूर्व विधायक विजय मिश्र जालसाजी मामले में आरोप मुक्त:भदोही की MP-MLA कोर्ट ने 16 साल पुराने मामले दिया फैसला, संदेह का लाभ दिया
भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्र को जालसाजी और आपराधिक साजिश के मुकदमे में आरोप मुक्त कर दिया है। न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला औराई कोतवाली में 22 अप्रैल 2010 को दर्ज हुआ था। इसमें आबकारी अधिनियम समेत कई आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। विजय मिश्र फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं। उन पर गायिका से दुष्कर्म समेत 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। करीब पांच मामलों में उन्हें सजा भी हो चुकी है। वह ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी से चार बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भी रहे। योगी सरकार में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के तहत उनके परिवार की करीब सवा दो अरब रुपये की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई हैं। उनकी पत्नी रामलली मिश्रा भी जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी रह चुकी हैं।
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