राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद, पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज:एमपी/ एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट स्वर्णमाला सिंह ने दिए आदेश
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को संसद के बाहर पुनः प्रस्तुत किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अयोध्या की एमपी/एमएलए कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वर्णमाला सिंह ने यह आदेश दिया है। मामले में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडे ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर इस बारे में आरोप लगाया था। बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया उनका आरोप है कि कि 31 जुलाई 2026 को संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को दोबारा प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि इस कृत्य के जरिए जानबूझकर बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। 2 नवंबर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश मनीष पांडे की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने परिवादी को आगामी 2 नवंबर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अदालत की आगामी कार्यवाही पर निगाहें लगी हुई हैं।
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