राहुल गांधी मानहानि केस में परिवादी पक्ष की बहस पूरी:बचाव पक्ष के वकील ने शुरू की दलीलें, 7 अक्टूबर को होगी शेष बहस
अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में मंगलवार को सुनवाई हुई। दोपहर 3 बजे के बाद परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बहस पूरी की। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने दलीलें शुरू कीं। उनकी बहस पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने शेष बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। 2018 की टिप्पणी को लेकर दायर हुआ था केस आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। 2023 में कोर्ट ने किया था तलब एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश हुए और जमानत कराई। 26 जुलाई 2024 को उनका बयान दर्ज किया गया था। फरवरी 2026 में धारा 313 के तहत बयान 20 फरवरी 2026 को राहुल गांधी दोबारा कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। इसी दौरान परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी। वॉयस सैंपल की अर्जी खारिज होने के खिलाफ भी हुई पैरवी ट्रायल कोर्ट ने वॉयस सैंपल के मिलान की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी भी सेशन कोर्ट से खारिज हो गई। इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 7 अक्टूबर को होगी शेष बहस मंगलवार को परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अपनी बहस पूरी कर ली। इसके बाद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बहस शुरू की। समय पूरा होने के कारण उनकी दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब शेष बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है।
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