शिक्षक एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए पहचान-पत्र जरूरी:वोटर आईडी नहीं होने पर 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखा सकेंगे मतदाता
रामपुर में बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। प्रतिरूपण रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहचान संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वोटर आईडी नहीं है तो ये दस्तावेज मान्य उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आनंद कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले अपना वोटर आईडी प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है तो आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर पहचान साबित की जा सकेगी। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा निजी औद्योगिक संस्थान की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र भी मान्य होगा। शिक्षक और जनप्रतिनिधियों के पहचान पत्र भी मान्य सांसद, विधायक और पार्षदों को जारी पहचान पत्र भी मतदान के लिए मान्य होगा। संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक जिस शैक्षिक संस्था में कार्यरत हैं, उस संस्था की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विकल्प आयोग के निर्देशों के अनुसार यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार या सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र भी पहचान के लिए मान्य होगा। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान केंद्र पर जाने से पहले अपना निर्धारित पहचान पत्र या वैकल्पिक दस्तावेज जरूर साथ रखें, ताकि पहचान सत्यापन में परेशानी न हो और मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न कराई जा सके।
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