श्रावस्ती में बिना अनुमति जुलूस-प्रदर्शन पर रोक:10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक स्टे, 48 घंटे पहले एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

Oct 09, 2026 - 22:40
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श्रावस्ती में बिना अनुमति जुलूस-प्रदर्शन पर रोक:10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक स्टे, 48 घंटे पहले एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
श्रावस्ती में त्योहारों को देखते हुए डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इसका मकसद जिले में शांति बनाए रखना और किसी तरह की परेशानी रोकना है। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकेगी। जिले में पांच या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। हालांकि, परंपरागत पूजा स्थलों, मेलों, शवयात्राओं और बारातों को छूट दी गई है। कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बंदूक या दूसरे खतरनाक हथियार और विस्फोटक सामान लेकर नहीं चल सकेगा। अफवाह फैलाने, भड़काऊ संदेश भेजने, धर्म के नाम पर तनाव बढ़ाने और जबरदस्ती चंदा वसूलने पर भी रोक रहेगी। धार्मिक जुलूस निकालने या उसमें बदलाव करने से पहले अनुमति लेनी होगी। जुलूस या धरना-प्रदर्शन के लिए एसडीएम से कम से कम 48 घंटे पहले अनुमति लेनी जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन्हें बजाने की इजाजत नहीं होगी। आवाज भी तय सीमा के अंदर रखनी होगी। कोई भी व्यक्ति या संगठन जबरदस्ती दुकान, कार्यालय या गाड़ियों का आना-जाना बंद नहीं करा सकेगा। सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर, झंडे लगाने और दीवारों पर कुछ लिखने पर भी रोक रहेगी। परीक्षा में रुकावट डालने पर होगी कार्रवाई किसी को परीक्षा देने से रोकना या परीक्षा के काम में बाधा डालना मना है। आदेश नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, खास जरूरत पड़ने पर ड्यूटी पर तैनात कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियमों के अनुसार कुछ छूट दे सकते हैं। जिले में दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और दूसरे त्योहार आने वाले हैं। इन्हीं को देखते हुए प्रशासन ने ये पाबंदियां लगाई हैं, ताकि सभी लोग त्योहार शांति से मना सकें।

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