श्रावस्ती में कमलेश की मौत की मजिस्ट्रियल जांच:21 से 25 अक्टूबर तक दर्ज होंगे बयान, जमीनी विवाद के दौरान सिसवारा में हुई थी घटना
श्रावस्ती में गिलौला थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में जमीन विवाद के दौरान पुलिस वाहन से कूदकर घायल हुए कमलेश की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हो रही जांच में मृतक के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। इसके लिए 21 से 25 अक्टूबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। जांच अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर प्रवीण यादव के अनुसार, राहुल वर्मा ने करीब एक वर्ष पहले लंबरदार वर्मा से गाटा संख्या 237 का बैनामा कराया था। 22 सितंबर 2026 को राहुल वर्मा इस जमीन पर निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान मदारा गांव निवासी कमलेश पासी समेत अन्य लोगों ने विरोध किया। उनका आरोप था कि गाटा संख्या 237 के बजाय उनकी गाटा संख्या 238 की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। मौके पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद थी। पुलिस वाहन से कूदने के बाद हुई मौत जांच अधिकारी के मुताबिक, विवाद के दौरान कमलेश को पुलिस वाहन में बैठाकर थाने ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस उसे तत्काल सीएचसी गिलौला ले गई। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 21 से 25 अक्टूबर तक दे सकेंगे बयान डिप्टी कलेक्टर प्रवीण यादव ने बताया कि घटना के संबंध में मृतक के परिजन या कोई अन्य व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहता है अथवा उसके पास कोई साक्ष्य है, तो वह 21 से 25 अक्टूबर 2026 तक बयान दर्ज करा सकता है। इसके लिए पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय, कक्ष संख्या 13 में उपस्थित होना होगा। मजिस्ट्रियल जांच के तहत संबंधित लोगों के बयान और साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इसके बाद मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।
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