सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर के खिलाफ वारंट निरस्त:आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जारी हुआ था NBW, वकील के जरिए दिया प्रार्थना पत्र
जौनपुर के मछलीशहर में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता और कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन मामले में सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर और कैलाश सोनकर सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए प्रार्थना पत्र देकर अपना वारंट रद्द कराया। न्यायाधीश अनुज कुमार जौहर ने शनिवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मछलीशहर थाने में डॉ. रागिनी सोनकर, सरवर राईन, मोहम्मद मुस्तांक, राजेश यादव, कैलाश सोनकर और सौ से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ 17 फरवरी 2022 को FIR दर्ज हुई थी। पुलिस के मुताबिक, डॉ. रागिनी सोनकर ने अपने समर्थकों के साथ कई गाड़ियों से चुंगी चौराहा सब्जी मंडी तिराहे से होते हुए पार्टी का झंडा लहराया था। इससे आम लोगों का रास्ता रुक गया था। इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया था। रागिनी सोनकर ने बताया कि वह विधानसभा की बैठक के लिए लखनऊ में थीं, इसलिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं।
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