स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले पूर्व सैनिक भी सिपाही भर्ती के हकदार:हाईकोर्ट ने पीईटी की दी अनुमति, यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 में पूर्व सैनिकों के एक बड़े वर्ग को राहत देते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि पूर्व सैनिक ने अपनी मर्जी से सेना छोड़ी है, उसे भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने गौरव सिंह व चार अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। क्या है मामला जानिये याचियों ने 31.दिसंबर .2025 के विज्ञापन के तहत सिपाही पद के लिए आवेदन किया था। वे पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने लिखित परीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण पास कर लिया, लेकिन उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने अपनी खुद के अनुरोध पर सेना से डिस्चार्ज लिया था। कहा कि अपनी मर्जी से रिलीज होने वाले और अन्य कारण से रिलीज होने वाले पूर्व सैनिकों को दो अलग-अलग वर्ग नहीं माना जा सकता, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य से जवाब मांगा कोर्ट ने याचिका विचारणीय माना और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचियों को भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी जाए, हालांकि यह स्पष्ट किया कि केवल पी ई टी में शामिल होने से उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा।
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