ट्रिपल तलाक देकर बेटी को 10 लाख रुपए में बेचा:संतकबीर नगर में कोर्ट ने पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज करने का दिया आदेश
संतकबीरनगर में दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और बेटी को बेचने के गंभीर आरोपों के मामले में अदालत ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन निधि मिश्रा की कोर्ट ने पति सद्दाम हुसैन समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को दिया है। आरोपियों में पति के अलावा सास, ससुर, देवर और ननद शामिल हैं। धनघटा क्षेत्र के कटया गांव की साबरीन खातून ने अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुए ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि पांच लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। साथ ही, उसकी दूसरी बेटी रिदा खातून को ननद के जरिए 10 लाख रुपए में बेचने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों की अदालत में सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साबरीन खातून के मुताबिक, उसकी शादी 3 दिसंबर 2020 को सद्दाम हुसैन से हुई थी। शादी में परिवार की ओर से गृहस्थी का सामान और बुलेट मोटरसाइकिल दी गई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग पांच लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पति पर तीन तलाक देने का आरोप पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति सद्दाम हुसैन ने उसे तीन तलाक दे दिया। साबरीन ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी दूसरी बेटी रिदा खातून को ननद शमीमा खातून के जरिए 10 लाख रुपए में बेच दिया गया। महिला के मुताबिक, इसका विरोध करने पर 14 सितंबर 2026 को उसे घर से निकाल दिया गया। बेटी को बेचने संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। पुलिस से शिकायत के बाद कोर्ट पहुंची महिला साबरीन ने पहले धनघटा थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने अधिवक्ता सत्य प्रकाश शुक्ला और गंगाधर द्विवेदी के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की। पति समेत पांच आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश बुधवार शाम सिविल जज जूनियर डिवीजन निधि मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद धनघटा थाने को पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इनमें सद्दाम हुसैन, उसकी मां नसीमा खातून, पिता निसार अहमद, भाई अली अहमद और बहन शमीमा खातून शामिल हैं। मामले में आरोपियों का पक्ष और पुलिस की आगे की कार्रवाई सामने आना बाकी है।
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