UPPSC डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा 28 अक्टूबर को:157 पदों के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र, 45 मिनट पहले बंद होंगे गेट
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से डेंटल सर्जन के 157 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 28 अक्टूबर को कराई जाएगी। आयोग ने भर्ती परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना जारी की है। परीक्षा एक ही सत्र में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित होगी। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2025 में जारी किया गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पाण्डेय के मुताबिक, फिलहाल परीक्षा केंद्र वाले जिलों की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। परीक्षा केंद्र की विस्तृत जानकारी 25 अक्टूबर को अपडेट की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। 25 अक्टूबर को जारी होंगे प्रवेश पत्र आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) से जुड़े क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी भी 25 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र पर दर्ज विवरण और परीक्षा संबंधी निर्देशों की जांच कर लें। दो फोटो और आईडी की मूल प्रति ले जाना जरूरी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और पहचान पत्र की मूल प्रति साथ लानी होगी। इसके अलावा पहचान पत्र की एक छायाप्रति भी ले जाना अनिवार्य बताया गया है। आईडी की फोटोकॉपी कक्ष निरीक्षक के पास जमा करनी होगी। परीक्षा से 45 मिनट पहले बंद हो जाएंगे गेट आयोग के निर्देशों के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा 30 मिनट पहले अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। नकल पर सख्त कानून के तहत होगी परीक्षा परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के प्रावधान लागू होंगे। यह कानून 6 अगस्त 2024 से प्रभावी है। इसके तहत अपराध की प्रकृति और संबंधित प्रावधानों के अनुसार दोषियों को एक करोड़ रुपये तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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