विधि अधिकारियों की नियुक्ति में मेरिट आधार बनाई जाए:हाईकोर्ट ने कहा- सरकार तय करे बार चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, पहले जरूरत का आकलन हो
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति पर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इनकी नियुक्ति योग्यता, मेरिट और वास्तविक जरूरत के आधार पर हो। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने राज्य सरकार को विचार करने का निर्देश दिया कि पद पर रहते हुए विधि अधिकारी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। सरकार को नियुक्तियों से पहले वास्तविक जरूरत का आकलन भी करना होगा। राज्य के खिलाफ निजी पक्ष की पैरवी करने वाले विधि अधिकारी के लिए सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने सरकार को महिला अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर भी विचार करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की बेंच ने दिया।
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