विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित:1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा कर सकेंगे वोटिंग, 4 जनवरी को अंतिम प्रकाशन

Oct 20, 2026 - 10:36
0
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित:1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा कर सकेंगे वोटिंग, 4 जनवरी को अंतिम प्रकाशन
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अपडेट करने के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवम्बर, 2026 को एकीकृत मसौदा मतदाता सूची (Draft Roll) का प्रकाशन किया जाएगा। नागरिक 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2026 तक अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिनका निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 04 जनवरी, 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इससे पहले 02 नवम्बर, 2026 तक मतदेय स्थलों के संभाजन (Rationalization) एवं पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतदाता इन फॉर्मों का कर सकते हैं उपयोग: फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित कराने के लिए। फॉर्म-6ए: प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए। फॉर्म-7: नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति जताने या नाम हटवाने के लिए। फॉर्म-8: निवास परिवर्तन, प्रविष्टियों में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) बदलने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध पात्र नागरिक इन फॉर्मों को ऑफलाइन भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से Voter Service Portal (https://voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप का उपयोग करके भी आवेदन किया जा सकता है। इस अभियान के तहत वे सभी नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं, जो 01 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे एक मतदेय स्थल पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदेय स्थलों के संभाजन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक न हो। नए बूथों के निर्धारण में भौतिक सत्यापन, मतदाताओं की सुविधा, तथा परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही सेक्शन में रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को मतदान के समय किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User