विवादित जमीन पर सड़क बनाने पर ईओ समेत 3-को नोटिस:HC के 14 जनवरी के आदेश का उल्लंघन का आरोप, 5 नवंबर को देना होगा जवाब
बलरामपुर में विवादित भूमि पर सड़क निर्माण का मामला अब अवमानना की कार्रवाई तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के 14 जनवरी के आदेश के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुजीब अहमद समेत सात लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी लाल चंद मौर्य समेत तीन विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद नगर पालिका में पूरे दिन जवाब तैयार करने की प्रक्रिया चलती रही। ईओ ने मामले में किसी तरह की टिप्पणी करने से इन्कार किया। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने एक अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने नोटिस की तामील के लिए सात कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। संबंधित पक्षकारों को पांच नवंबर को उपस्थित होकर यह बताना होगा कि 14 जनवरी के आदेश के कथित उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। 1.30 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला मामला ग्राम बलरामपुर देहात के प्लॉट संख्या 1655 की 1.30 एकड़ भूमि से जुड़ा है। मूल रिट याचिका में मुजीब अहमद और अन्य ने आरोप लगाया था कि उनकी भूमि पर बिना वैधानिक अधिग्रहण के मिट्टी डालकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत नहीं किया गया। 14 जनवरी को न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने सभी प्रतिवादियों को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रिट याचिका की जानकारी मिलने के बाद विवादित भूमि पर काम रोक दिया गया है। इसके बाद आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल की।
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