16 साल पुराने डकैती मामले में 10 साल की जेल:45 हजार रुपये जुर्माना, 2008 में हथियार दिखाकर घर में हुई थी डकैती
बुलंदशहर में 16 साल पुराने डकैती के मामले में कोर्ट ने मंगलवार शाम करीब 6 बजे आरोपी सुल्तान को 10 साल की जेल और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2008 में हथियारों के दम पर एक घर में हुई डकैती से जुड़ा है। हथियारों के दम पर घर में की थी डकैती पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2008 में सुल्तान ने अपने साथियों के साथ सिकंदराबाद क्षेत्र के एक घर में हथियारों के दम पर डकैती की थी। बदमाश घर से 45 हजार रुपये नकद, कीमती गहने और दो मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। 2009 में कोर्ट में दाखिल हुई थी चार्जशीट घटना के संबंध में 2 जुलाई 2008 को सिकंदराबाद थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 5 फरवरी 2009 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चलती रही। पुलिस की पैरवी से दोषी करार मॉनिटरिंग सेल और पुलिस टीम ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। अभियोजक देवेंद्र सिंह माहुर, पंकज राय, कांस्टेबल सौरभ धनगर और मोनेन्द्र सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने सुल्तान को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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