2014 के मामले में 4 आरोपियों को सजा:7 साल की सजा सुनाई, कोर्ट ने 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
कासगंज कोर्ट ने 2014 के एक मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है। इन सभी को 7-7 साल की जेल और 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई है। यह मामला कासगंज जिले के सहावर थाने में 2014 में दर्ज हुआ था। इसमें खिमाई गांव के मोहर सिंह, उत्तम सिंह (जयराम के बेटे) और रविन्द्र, पुष्पेन्द्र (मोहर सिंह के बेटे) आरोपी बनाए गए थे। इन पर धारा 304, 34, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज था। सुनवाई के बाद चारों को दोषी पाया न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1, कासगंज ने बुधवार को सुनवाई के बाद चारों को दोषी पाया। कोर्ट ने हर आरोपी को 7 साल की सामान्य कैद की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर हर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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