24 साल पुराने हत्या मामले में दो भाइयों को उम्रकैद:फर्रुखाबाद कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया

Oct 01, 2026 - 09:08
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24 साल पुराने हत्या मामले में दो भाइयों को उम्रकैद:फर्रुखाबाद कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया
फर्रुखाबाद में 24 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने छविनाथ सिंह और उनके भाई कश्मीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा। घटना 7 अप्रैल 2002 की है। कमालगंज के खलासपुर निवासी मतीन हुसैन ने FIR दर्ज कराई थी। उनके भाई अलाउद्दीन और भतीजा बबलू ट्रक से पल्लेदारों को लेने रजीपुर जा रहे थे। हनीफ के ट्यूबवेल के पास बबलू ने ट्रक रोका। तभी पेरी दरौरा गांव के छविनाथ (74) और कश्मीर (71) ने ट्रैक्टर से आकर ट्रक के सामने ट्रैक्टर खड़ा किया। दो दिन पहले हुई कहासुनी की रंजिश में उन्होंने फायरिंग कर दी। जांच कर चार्जशीट दाखिल की गोली लगने से बबलू और अलाउद्दीन घायल हुए। दोनों को सीएचसी कमालगंज से लोहिया अस्पताल, फिर कानपुर रेफर किया गया। रास्ते में गुरसहायगंज के पास बबलू की मौत हो गई, अलाउद्दीन का कानपुर में इलाज हुआ। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने 23 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया था।

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