3.50 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा:4 दुकानें और मकान ढहाए, बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा

Oct 18, 2026 - 17:03
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3.50 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा:4 दुकानें और मकान ढहाए, बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा
सीतापुर में लहरपुर तहसील क्षेत्र में रविवार दोपहर 3 बजे प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। हाईवे किनारे स्थित करीब चार बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर चार पक्की दुकानें और एक मकान ढहा दिए गए। प्रशासन के मुताबिक, जमीन की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपये है। कार्रवाई तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। नवीन परती भूमि पर बने थे दुकान-मकान मामला न्यायमूपुर कला गांव का है। यहां गाटा संख्या 1147 में दर्ज 0.324 हेक्टेयर नवीन परती भूमि पर चार पक्की दुकानें और एक मकान बना हुआ था। प्रशासन के अनुसार, बरकत अली पुत्र शाकिर अली ने इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा रखा था। राजस्व अभिलेखों में भूमि नवीन परती के रूप में दर्ज है। बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटाया कब्जा प्रशासन के मुताबिक, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार न्यायालय ने 28 मार्च 2026 को बेदखली का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील भी दायर की गई थी। इसके बावजूद नोटिस और न्यायालय के आदेश के बाद भी जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया। बुलडोजर से हटाए गए अवैध निर्माण इसके बाद 18 अक्टूबर को राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अभिलेखों के आधार पर जमीन की स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण हटवाए गए। प्रशासन ने कार्रवाई के बाद सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया पूरी की।

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