3.95 लाख लेकर जमीन का बैनामा नहीं किया:सिद्धार्थनगर में तीन के खिलाफ मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर केस
पथरा बाजार पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर 3.95 लाख रुपये लेकर एक बीघा जमीन का बैनामा नहीं करने का आरोप है। आरोपियों में महुआ निवासी इंद्रजीत चौधरी, उनकी पत्नी मंजू देवी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। शिकायतकर्ता पकरैला निवासी कमरुन्निशा के अनुसार, इंद्रजीत ने अपनी जमीन बेचने की बात कही थी। उनके पति वशीर अहमद ने 29 सितंबर 2022 को इंद्रजीत को एक लाख रुपये बयाना दिया। बाद में कुल 3.95 लाख रुपये दिए गए। 26 अगस्त 2023 को इंद्रजीत ने गवाहों की मौजूदगी में दो महीने में जमीन का बैनामा कराने का एग्रीमेंट किया था। आरोप है कि समय बीतने पर भी बैनामा नहीं हुआ। 28 नवंबर 2025 को शिकायत के बाद आरोपियों ने खरीदी गई जमीन से 22 सीमेंट के पिलर और लोहे के तार उखाड़ दिए, जिनकी कीमत 25 हजार रुपये है। इंद्रजीत ने पिलर लगाने का आश्वासन दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। न रकम लौटी, न जमीन का बैनामा हुआ। पुलिस जांच कर रही है। कमरुन्निशा ने कार्रवाई के लिए पथरा बाजार थाने के साथ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश के आधार पर पथरा बाजार पुलिस ने 29 सितंबर की रात मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी, चोरी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक रामदेव यादव को दी गई है।
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