3 साल के बेटे की हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 17,500 रुपए का जुर्माना लगाया, सिर पर ईंट से किया था वार
हाथरस में तीन साल के बेटे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए शनिवार शाम करीब चार बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी दरांती से हमला किया था। अदालत ने दोषी पर कुल 17,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ईंट से सिर कुचलकर की थी बेटे की हत्या अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 नवंबर 2021 को रेखा पुत्री जगवीर सिंह निवासी मान जोगपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ ने सादाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति चौहान पुत्र दीवान सिंह, निवासी ठाड़ा नगला, गांव नौगांव बिसावर, थाना सादाबाद, ने उनके तीन वर्षीय बेटे विराज उर्फ किट्टू के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि पति ने रेखा पर दरांती से भी हमला किया था। जांच के बाद अदालत में दाखिल हुआ आरोप पत्र पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 20 नवंबर 2021 को आरोपी चौहान को गिरफ्तार किया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 324 भी बढ़ाई गई। जांच पूरी होने के बाद 20 दिसंबर 2021 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अपर जिला जज द्वितीय, हाथरस की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले में कुल जुर्माना 17,500 रुपए बताया गया है।
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