3 सिलाई मशीनों के लिए 32 लाख वसूले:उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत रकम लौटाने और 45 हजार क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

Oct 07, 2026 - 08:15
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3 सिलाई मशीनों के लिए 32 लाख वसूले:उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत रकम लौटाने और 45 हजार क्षतिपूर्ति का दिया आदेश
बस्ती में उपभोक्ता आयोग ने एक विक्रेता को तीन सिलाई मशीनों के लिए अधिक वसूली गई रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता को 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। पुरानी बस्ती के राहुल पटेल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल ने 17 दिसंबर 2024 को आरके इंटरप्राइजेज मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग डीलर से तीन सिलाई मशीनें 32,00,016 रुपये में खरीदी थीं। बाद में राहुल को पता चला कि तीनों मशीनों की असल कीमत 13,44,000 रुपये थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रेता ने उनसे काफी ज्यादा पैसे वसूले और अतिरिक्त रकम वापस करने से मना कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों को सुना। पीठ ने विक्रेता को 45 दिन के भीतर मशीनें वापस लेकर ब्याज समेत रकम और क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया।

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