आजम खां के दो मामलों की सुनवाई टली:क्वालिटी बार केस में आरोपी नहीं आए, स्कूल मान्यता मामले में गवाह रहा गैरहाजिर
रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां से जुड़े दो मामलों में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। क्वालिटी बार की जमीन के मामले में कुछ आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके चलते आरोप तय नहीं हो सके। वहीं रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता से जुड़े मामले में गवाह के नहीं आने से सुनवाई टल गई। दोनों मामलों में अगली तारीख तय कर दी गई है। क्वालिटी बार केस में आरोप तय नहीं हुए सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के क्वालिटी बार की जमीन से जुड़े मामले में आजम खां समेत 13 लोग आरोपित हैं। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे आजम खां रामपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कुछ आरोपितों के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। अब इस मामले में 22 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होगी। 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह अपनी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को 1,200 रुपए किराये पर दिलवाई थी। बाद में बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सह किरायेदार दर्शाए जाने का आरोप है। पुलिस ने विवेचना के बाद आजम खां समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। स्कूल मान्यता मामले में गवाह नहीं आया रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में कथित फर्जीवाड़े के मामले में बुधवार को गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह मामला यतीमखाना बस्ती की जमीन पर बने स्कूल की मान्यता से जुड़ा है। मार्च 2020 में शहर कोतवाली में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आजम खां समेत तीन पर दाखिल हुआ था आरोप पत्र पुलिस ने जांच के बाद आजम खां, डॉ. तंजीन फात्मा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद को आरोपी बनाया था। तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अब मामले में गवाह के बयान के बाद आगे की सुनवाई होगी।
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