आजमगढ़ में पति-पत्नी को 10 वर्ष की सजा:गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sep 24, 2026 - 19:36
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आजमगढ़ में पति-पत्नी को 10 वर्ष की सजा:गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
आजमगढ़ में गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति-पत्नी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर पचपन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दिनेश कुमार ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा दिलीप मौर्य निवासी चौकन्ना रामचंद्र थाना महाराजगंज की उनके पट्टीदार अजय मौर्या से जमीनी रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण अजय मौर्य ने दिलीप मौर्य के घर से निकलने वाले पानी का मार्ग बंद कर दिया था। वादी मुकदमा दिलीप मौर्य की मां भानमती लिए 18 जून 2020 को दिन में दो बजे नाली खोलने लगी।तब अजय मौर्य और उनकी पत्नी सुशीला देवी और दो नाबालिक लड़कों ने लाठी डंडा से भानमती को बुरी तरह से मारा पीटा। घायल भानमती को अस्पताल में भर्ती कराया गया उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रसिद्ध किया प्रेषित किया। आठ गवाहों ने दी गवाही इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह तथा अविनाश चंद्र राय ने कल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजय मौर्या तथा सुशीला देवी को दस वर्ष के कठोर कारावास कथा प्रत्येक पर पचपन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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