चित्रकूट में गोली मारने की धमकी देकर लूट:आरोपी को 7 साल की सजा, मोबाइल और नगदी लूटने के बाद जनवासे में की थी तोड़फोड़
चित्रकूट में गोली मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और नगदी लूटने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पर 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला 24 सितंबर को सुनाया गया। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। जनवासे में घुसकर की थी लूटपाट मामला मानिकपुर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, 16 मई 2017 को लक्ष्मनपुर निवासी राजेंद्र रैदास ने थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बबली कोल और 7-8 अज्ञात बदमाश जनवासे में घुस आए थे। आरोपियों ने गोली मारने की धमकी देकर उनका मोबाइल फोन और नगदी छीन ली थी। इसके बाद जनवासे में लगी ट्यूब लाइट, कुर्सी और अन्य सामान में तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। जांच में सामने आया था रजौला का नाम पुलिस ने मामले में आईपीसी और डीएए एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान नौबस्ता, थाना बहिलपुरवा निवासी रजौला उर्फ चौधरी का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और 16 जनवरी 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। एसपी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर मानिकपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय, पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी कमल किशोर और उनकी टीम ने मामले में लगातार पैरवी की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास ने कोर्ट में प्रभावी बहस की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट के न्यायाधीश राममणि पाठक की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी रजौला उर्फ चौधरी को 7 साल कैद और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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