आरडी का भुगतान अटकने पर डाक-विभाग और SBI पर जुर्माना:शामली में 3.63 लाख रुपये पर 6% ब्याज देने का आदेश
शामली में आरडी की मैच्योरिटी राशि का समय पर भुगतान नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डाक विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने डाक विभाग के चार अधिकारियों को 3,63,485 रुपये की परिपक्वता राशि पर 8 अक्टूबर 2021 से 25 सितंबर 2024 तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है। वहीं, SBI को परिवादी को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने होंगे। पांच साल के लिए कराई थी आरडी यह मामला शामली के गगन विहार निवासी रेणु अग्रवाल ने दायर किया था। उन्होंने डाकघर में पांच साल के लिए हर महीने पांच हजार रुपये की आवर्ती जमा (आरडी) कराई थी। अवधि पूरी होने पर डाक विभाग ने 21 सितंबर 2021 को 3,63,485 रुपये का चेक जारी किया। रेणु अग्रवाल ने यह चेक 5 अक्टूबर 2021 को SBI की शामली शाखा में जमा किया, लेकिन क्लियरिंग के दौरान चेक गुम हो गया। इस वजह से मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं हो सका। डाक विभाग और बैंक को देने होंगे रुपये मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और महिला सदस्य अमरजीत कौर ने की। आयोग ने डाक विभाग के चार अधिकारियों को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए निर्धारित अवधि के लिए छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया। ब्याज की गणना 8 अक्टूबर 2021 से 25 सितंबर 2024 तक की जाएगी और क्षतिपूर्ति की राशि आयोग में जमा करनी होगी। वहीं, SBI को सेवा में कमी के कारण परिवादी को हुई आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 20 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं।
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