अब खुली मिठाई पर भी यूज बाई डेट लिखना जरूरी:दिवाली से पहले बदला मिठाई बिक्री का नियम, कलाकंद एक दिन सूखी में 7 दिन ही बेच सकेंगे
हापुड़ में 15 अक्टूबर से खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को ताजी और सुरक्षित मिठाई उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था लागू की है। जिले के 300 से ज्यादा मिठाई विक्रेताओं को नए नियम का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक एक्सपायरी डेट लिखने की अनिवार्यता मुख्य रूप से पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर थी। नए नियम के तहत खुली मिठाइयों की उपयोग अवधि भी उनकी किस्म के अनुसार तय करनी होगी। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों की निगरानी और जांच बढ़ाएगा। मिठाई के हिसाब से तय होगी उपयोग अवधि कलाकंद को एक दिन, दूध और बंगाली मिठाइयों को दो दिन तक उपयोग योग्य माना गया है। घी और सूखे मेवों से बनी मिठाइयों की अवधि सात दिन होगी। वहीं बेसन, चना और कुछ अन्य मिठाइयां करीब 30 दिन तक उपयोग योग्य मानी गई हैं। 300 से ज्यादा दुकानदारों को निर्देश जिले में 300 से अधिक मिठाई विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। कारोबारियों को मिठाइयों की तय उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से बतानी होगी, ताकि ग्राहक खरीदते समय मिठाई की ताजगी और उपयोग की समय सीमा जान सकें। साफ-सफाई और सही भंडारण जरूरी सहायक आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई, सही भंडारण और खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग का प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस भी प्रदर्शित करना होगा। नियम तोड़े तो विभाग करेगा जांच कारोबारियों को नियमित अंतराल पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच कराने के लिए भी कहा गया है। दिवाली से पहले विभाग विशेष निगरानी अभियान चलाकर नए नियमों के पालन की जांच करेगा।
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