अलीगंज अग्निकांड मामले में सरकार को हाईकोर्ट का आदेश:लखनऊ में मुआवजे पर प्रस्ताव मांगा, हर महीने इलाज का खर्च देने के निर्देश
लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में गंभीर रूप से घायल जयंत गुप्ता को लखनऊ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके इलाज पर हुए करीब ढाई लाख रुपए के खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जयंत को दिए जाने वाले मुआवजे पर भी एक स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है। पीड़ित के इलाज का राज्य सरकार खर्च देगी न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल और रसीदें जमा करने के बाद अगली सुनवाई से पहले भुगतान किया जाए। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में जयंत के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार देगी। हादसे में दिव्यांग हुए जयंत जयंत हादसे में स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इलाज पर ढाई लाख रुपये खर्च हुए, जबकि उन्हें सिर्फ डेढ़ लाख रुपये मुआवजा मिला। पहले वह कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और 46 हजार रुपये कमाते थे। अब वह पिता की 25 हजार रुपये की पेंशन पर निर्भर हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को बिल जांचकर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है।
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