अमरोहा में 4 साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म:दोषी को उम्रकैद, पुलिस की मजबूत पैरवी से मिली सजा
अमरोहा की एक अदालत ने चार साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय की न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने 9 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। दोषी बंटी पुत्र परमा को उसके शेष जीवन तक जेल में रहने और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। जुर्माने की 90 प्रतिशत रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मिलेगी। सरकारी वकील के अनुसार, 9 दिसंबर 2025 को आरोपी बंटी बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अमरोहा पुलिस की मजबूत पैरवी, सबूतों और गवाहों के आधार पर सरकारी वकील नवीन त्यागी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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