नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल:कोर्ट ने 22 हजार का जुर्माना लगाया, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत कार्रवाई
बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे एडीजे/पॉक्सो-01 विनीत चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला डिबाई थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस की पैरवी की थी। 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के मुताबिक, डिबाई थाना क्षेत्र के इंदौर खेड़ा गांव निवासी अमित पुत्र राजवीर सिंह के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर 21 अगस्त 2021 को डिबाई थाने में पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज हुआ था। चार महीने के भीतर दाखिल की चार्जशीट पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 दिसंबर 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा बुलंदशहर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल संदीप पाराशर और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अरविंद चौधरी ने भूमिका निभाई। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अमित को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस प्रशासन ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया।
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