अतीक का शूटर अरमान बिहारी गैंगस्टर कोर्ट में पेश होगा:22 अक्टूबर को गया जेल से लाने का आदेश, गुड्डू मुस्लिम, साबिर को समन
बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक के शूटर अरमान को कोर्ट ने तलब किया है। 22 अक्टूबर को गैंगस्टर मो. अरमान उर्फ अरमान बिहारी को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्याकांड के अलावा अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी उसे प्रयागराज की अदालत में पेश होना होगा। इससे पहले अरमान को उमेश पाल हत्याकांड में ट्रांजिट रिमांड पर लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने अपने आदेश में अरमान को 22 अक्टूबर को गया केंद्रीय कारागार बिहार से तलब करने के लिए नियमानुसार उपस्थिति वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रभारी विशेष न्यायाधीश राहुल सिंह ने पुलिस अधिकारी वैभव सिंह के प्रार्थना पत्र पर विशेष लोक अभियोजक गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुनकर दिया। अदालत का यह आदेश धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमा से संबंधित है। जोकि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत दर्ज है।
मामले में गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपपत्र पर संज्ञान, आरोपियों के खिलाफ समन न्यायालयीय आदेश के मुताबिक, विवेचक की ओर से प्रस्तुत आरोपपत्र और अन्य अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अपराध में संज्ञान लिया। आदेश में यह भी दर्ज है कि सुनवाई के दौरान गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर अनुपस्थित थे। उनके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद अरमान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दिया गया। धूमनगंज पुलिस ने दिया प्रार्थना पत्र
धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अरमान पुत्र शमीम बिहार के गया स्थित केंद्रीय कारागार में एक अन्य मामले में निरुद्ध है। इस आधार पर उसे जेल से अदालत में पेश कराने का अनुरोध किया गया। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर अरमान को 22 अक्टूबर 2026 को पेश करने के लिए उपस्थिति वारंट जारी करने का निर्देश दिया। मामले में अगली तारीख भी 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पुलिस तीन साल तक तलाशती रही मोहम्मद अरमान का नाम प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था। 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज क्षेत्र के सुलेमसराय में अधिवक्ता उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात दो सरकारी गनर की गोली तथा बम से हमला कर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल, पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे। इस मामले में अरमान पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह बिहार के गया स्थित केंद्रीय कारागार में बंद है। गया में एक अलग फायरिंग मामले में अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद उसे जेल भेजा गया था। सितंबर 2026 के अंत में प्रयागराज पुलिस ने गया जेल में उसकी पहचान की और उसे प्रयागराज लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। इस घटनाक्रम की खबरें अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रकाशित हुई थीं। गुड्डू मुस्लिम, साबिर भी गैंगस्टर मुकदमे में नामजद गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में गुड्डू मुस्लिम और साबिर के नाम भी शामिल हैं। दोनों का नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया था। अरमान को लेकर पारित ताजा आदेश में अदालत ने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जेल से तलब किए जाने की प्रक्रिया का निर्देश दिया है। अरमान ने कोर्ट में किया था सरेंडर यूपी पुलिस से बचने के लिए अरमान गयाजी पहुंचा था। यहां कटारी तालाब के पास उसने ‘भोलू अंडा वाले’ पर फायरिंग की थी। इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी केस में अरमान ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उसे गयाजी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर को प्रयागराज पुलिस ने गया कोर्ट में अरमान की ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की। 4 अक्टूबर को पुलिस अरमान को लेकर प्रयागराज आई। 5 अक्टूबर को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया। उमेश पाल हत्याकांड में अब भी मुख्य शूटर 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज और साबिर फरार हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फात्मा और अतीक की बहन आयशा नूरी मोस्टवांटेड हैं।
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