औरैया में छेड़खानी-मारपीट मामले में तीन भाइयों को सजा:पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा
औरैया में करीब आठ साल पुराने छेड़खानी और घर में घुसकर मारपीट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला बिधूना थाना क्षेत्र के रूरूकला गांव का है। शिकायतकर्ता राजकुमार उर्फ लल्लू ने बताया था कि गांव के युवक उसकी 15 साल की बेटी से छेड़खानी करते थे। विरोध करने पर 19 सितंबर 2017 को आरोपियों ने लाठी-डंडों के साथ उनके घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी। पुलिस कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने चंदन, गुड्डू उर्फ प्रदीप और पप्पू (रघुवीर सिंह के बेटे) को दोषी माना।
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