अवैध कॉलोनी पर तीसरी बार चला बुलडोजर:दो बार कार्रवाई के बाद भी हो रहा था विस्तार, बाउंड्रीवॉल, सड़क और भवन ध्वस्त

Oct 13, 2026 - 17:58
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अवैध कॉलोनी पर तीसरी बार चला बुलडोजर:दो बार कार्रवाई के बाद भी हो रहा था विस्तार, बाउंड्रीवॉल, सड़क और भवन ध्वस्त
मथुरा में आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाद पुल के पास बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्रीवॉल, सड़क और एक निर्मित भवन को ध्वस्त कर दिया। खास बात यह है कि इस कॉलोनी पर पहले भी दो बार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी विकासकर्ता द्वारा कॉलोनी का विस्तार कर आंतरिक विकास कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण के अनुसार, सेक्टर-5 के अंतर्गत रामजी लाल मिश्री द्वारा राधारानी ढाबा और एमआरएफ टायर शोरूम के बगल में करीब तीन बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद दर्ज किया गया था। मामले में सुनवाई के बाद 27 सितंबर 2024 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई प्राधिकरण की ओर से इस अनधिकृत कॉलोनी में तीन दिसंबर 2024 और 26 मई 2026 को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद विकासकर्ता द्वारा कॉलोनी का दोबारा विस्तार करते हुए आंतरिक विकास कार्य कराए जा रहे थे। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा यह कार्रवाई मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन के निर्देशन में सचिव आशीष कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने की। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जनपद में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले कॉलोनी के लेआउट और संबंधित स्वीकृतियों की जांच अवश्य कर लें।

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