अयोध्या में रानी दहेज हत्या मामले में सास-ससुर को जमानत,:जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, जून 2026 में दर्ज हुआ था केस

Oct 07, 2026 - 20:15
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अयोध्या में रानी दहेज हत्या मामले में सास-ससुर को जमानत,:जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, जून 2026 में दर्ज हुआ था केस
अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में रानी दहेज हत्या मामले में सास राजकुमारी और ससुर आत्माराम को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। इससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जून 2026 से दोनों लोग अयोध्या जेल में निरुद्ध है। अभियोजन के अनुसार, विवाहिता रानी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल पक्ष पर 70 हजार रुपये नकद और मोटरसाइकिल मांगने का आरोप है। मांग पूरी न होने पर रानी के साथ मारपीट और उत्पीड़न भी हुआ। बताया गया कि 15 जून 2026 को रानी के साथ मारपीट हुई। अगले दिन, 16 जून को उसे कथित तौर पर जहरीला पदार्थ दिया गया। हालत बिगड़ने पर रानी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया था। जेल में बंद सास-ससुर की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। अदालत ने मामले के उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का आदेश मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं है। यानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपों का निर्धारण किया जाएगा। इस आदेश के बाद जेल में निरुद्ध सास-ससुर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

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