अयोध्या में शराब की दुकानें रहेंगी बंद:विधान परिषद चुनाव के चलते डीएम ने जारी किया आदेश, मदिरा बिक्री पर 23 अक्टूबर को प्रतिबंध
विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए अयोध्या जनपद में 23 अक्टूबर को मदिरा और मादक पदार्थों की सभी दुकानें बंद रहेंगी। मतदान के दिन शांति, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निर्धारित तिथि को जनपद में संबंधित दुकानों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन के इस निर्णय से शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री से जुड़े कारोबारियों को निर्धारित दिन दुकानें बंद रखनी होंगी। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को रोकना और निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने तथा कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की आशंका को देखते हुए इस तरह के प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाते हैं। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदान 23 अक्टूबर को निर्धारित है। इसे लेकर जिला प्रशासन निर्वाचन संबंधी तैयारियों और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने में जुटा है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को जनपद की सभी संबंधित मदिरा एवं मादक पदार्थों की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। संबंधित दुकानदारों और अनुज्ञापियों को आदेश का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन की ओर से जारी बंदी आदेश इसी चुनावी व्यवस्था का हिस्सा है।
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