बागपत में छेड़छाड़-दुष्कर्म के दो दोषियों को सजा:तांत्रिक को 4 और दूसरे आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास

Oct 13, 2026 - 22:02
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बागपत में छेड़छाड़-दुष्कर्म के दो दोषियों को सजा:तांत्रिक को 4 और दूसरे आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास
बागपत कोर्ट ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। तांत्रिक सुरेंद्र को चार साल और अमन को दस साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। अपर जिला जज स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला दिया। तांत्रिक सुरेंद्र पर पांच हजार रुपये और अमन पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी निवासी तांत्रिक सुरेंद्र और रमाला थाना क्षेत्र के बासौली निवासी अमन के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और दुष्कर्म के आरोप में 2023 में केस दर्ज हुआ था। इस मामले को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित किया गया था। कोर्ट ने सुरेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अमन को धारा 376 के तहत दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार ने बताया कि सभी सबूतों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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